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Delhi NCR News: वकीलों के साथ और समय मांगने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज

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आबकारी नीति मामला : विशेश न्यायाधीश ने 5 अप्रैल को सुरक्षित रखा था फैसला
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अदालत ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में रहते हुए उनकी कानूनी बैठकें बढ़ाने की मांग की गई थी। केजरीवाल ने अपनी कानूनी बैठकों को सप्ताह में दो बार से बढ़ाकर पांच बार करने के लिए आवेदन दायर किया था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 5 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज आवेदन खारिज कर दिया।
केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ चल रहे 35 से 40 मामलों को देखते हुए सप्ताह में दो बार आधे घंटे का वर्तमान समय अपर्याप्त है। जैन ने आप नेता संजय सिंह के मामले को उजागर करते हुए दलील दी कि यह मौलिक अधिकार है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान सप्ताह में तीन बार अपने वकीलों से मिलने की अनुमति दी गई थी।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि जेल से केजरीवाल का शासन चलाने के लिए अतिरिक्त विशेषाधिकार का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि परामर्श के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए कानूनी बैठकों का दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बयान दर्ज किए गए हैं कि केजरीवाल अपने वकीलों के माध्यम से आदेश जारी कर रहे हैं। ईडी के विशेष लोक अभियोजक जोहेब हुसैन ने तर्क दिया कि पांच कानूनी बैठकों की सुविधा देना जेल मैनुअल के खिलाफ है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह पहली अप्रैल से तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
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