केजरीवाल की ओर से आवेदन दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें अदालत लाने के लिए जिम्मेदार सुरक्षा प्रभारी एसीपी (सहायक पुलिस आयुक्त) ए.के. सिंह का व्यवहार अनावश्यक रूप से कठोर है और वह अदालत कक्ष के आसपास लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं।
दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को संरक्षित करने का निर्देश दिया है, जिसमें कथित दुर्व्यवहार के लिए अदालत में सुरक्षा के लिए तैनात दिल्ली पुलिस अधिकारी को हटाने का अनुरोध किया गया है।.
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विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा, 'आरोपी (केजरीवाल) की ओर से आवेदन दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें अदालत लाने के लिए जिम्मेदार सुरक्षा प्रभारी एसीपी (सहायक पुलिस आयुक्त) ए.के. सिंह का व्यवहार अनावश्यक रूप से कठोर है और वह अदालत कक्ष के आसपास लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं।'
केजरीवाल ने अपनी हिरासत के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका का विरोध करते हुए अपनी दलीलों के साथ शुक्रवार को आवेदन दायर किया था। हालांकि, अदालत ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
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शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को पेश करते समय पुलिस अधिकारी एके सिंह पर बदसलूकी का आरोप लगा था। उनपर आरोप लगा कि वे सिसोदिया की गर्दन पकड़ी थी। उनके खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज की गई थी। मामला पिछले साल का है, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था।