दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा नेता विजेन्द्र गुप्ता की मानहानि की शिकायत और इस मामले में जारी समन को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी के समक्ष मंगलवार को जब मामला सुनवाई के लिए पहुंचा तो न्यायमूर्ति ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि क्या ‘री-ट्वीट’ को भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का अपराध माना जा सकता है, यह सुनवाई के दौरान तय होगा।
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अदालत ने केजरीवाल के वकील को इस आदेश को पढ़ने और यह जानने के लिए कहा कि क्या उक्त फैसला इस मामले में भी लागू होता है। मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त के लिए सूचीबद्ध की।
भाजपा नेता गुप्ता ने शिकायत में केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर अपनी छवि खराब करने का आरोप लगाया था। दोनों ने उन पर आम आदमी पार्टी प्रमुख की हत्या के कथित षड़यंत्र का हिस्सा होने का आरोप ट्विटर पर लगाया था।