रेलवे बोर्ड ने यात्री सुरक्षा के मद्देनजर सभी जोनल रेलवे को इस अविध में ट्रेन के डिब्बों के मोबाइल फोन चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य रूप से बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
भारतीय रेल में अब यात्रा के दौरान रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल फोन चार्जिंग पॉइंट की सुविधा नहीं मिलेगी। रेलवे बोर्ड ने यात्री सुरक्षा के मद्देनजर सभी जोनल रेलवे को इस अविध में ट्रेन के डिब्बों के मोबाइल फोन चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य रूप से बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
बोर्ड ने दक्षिण पूर्व रेलवे में हुए एक हादसे के बाद ये निर्देश दोबारा जारी कर उन्हें सख्ती से लागू करने की हिदायत दी है। बोर्ड ने अपने पत्र में बताया कि चार्जिंग पॉइंट बंद नहीं होने से एक यात्री का पावर बैंक फट गया था।
रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों को निर्देशों के प्रति जागरूक करने, आवश्यक प्रशिक्षण देने और उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को औचक निरीक्षण करने को भी कहा गया है।