जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तलाक याचिका शनिवार को जिला अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि शादी पूरी तरह टूट चुकी है, याची यह साबित करने में नाकाम रहा है। उमर अब्दुल्ला ने अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक के लिए याचिका दायर की थी।
बता दें कि कुछ दिन पहले कोर्ट के आदेश के बाद पायल अब्दुल्ला से सरकारी आवास खाली करवा लिया गया था। पटियाला हाउस अदालत के प्रधान न्यायाधीश अरुण कुमार आर्या ने उमर अब्दुल्ला की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने क्रूरता व छोड़ देने के आरोप लगाए थे लेकिन वह इसे साबित करने में नाकाम रहे हैं।
अदालत ने कहा कि साक्ष्य यहां तक दिखाते हैं कि तलाक याचिका दाखिल होने तक दोनों लगातार संपर्क में थे। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे लगे कि हालात ऐसे थे कि याची तलाक लेने के लिए मजबूर हो जाए।