-सामान्य खरीद पर पुराने वित्तीय प्रावधान लागू
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने वैज्ञानिक उपकरणों और शोध में इस्तेमाल होने वाली उपभोग्य सामग्री की खरीद को लेकर वित्तीय सीमाओं पर स्थिति स्पष्ट की है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, 5 जून 2025 के वित्त मंत्रालय के आदेश के तहत बढ़ाई गई वित्तीय सीमाएं केवल शोध कार्यों के लिए वैज्ञानिक उपकरण की खरीद पर लागू होंगी। इनका इस्तेमाल सामान्य खरीद के लिए नहीं किया जा सकेगा।
शोध के लिए बिना कोटेशन खरीद की सीमा दो लाख रुपये तक और खरीद समिति के जरिए दो लाख से 25 लाख रुपये तक है। सीमित निविदा एक करोड़ रुपये तक, जबकि विज्ञापित निविदा एक करोड़ रुपये से अधिक की खरीद पर लागू होगी। सामान्य खरीद में बिना कोटेशन 50 हजार रुपये तक, खरीद समिति के जरिए 50 हजार से 5 लाख रुपये तक, सीमित निविदा 50 लाख रुपये तक और विज्ञापित निविदा 50 लाख रुपये से अधिक की खरीद के लिए होगी। शोध संबंधी खरीद का औचित्य सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कराना होगा। सामान्य खरीद में जीईएम समेत लागू सरकारी और जामिया प्रशासन के नियमों का पालन अनिवार्य रहेगा।