फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जग्गू पहलवान हत्याकांड: 2012 में गोलियों की आवाज से थर्रा उठा था टीला मोड़, हत्यारे को आजीवन कारावास

Sat, 30 Apr 2022 10:48 PM IST
प्रशांत कुमार अमर उजाला ब्यूरो, गाजियाबाद।

सार

जग्गू पहलवान के परिवार के लोगों ने भोला उर्फ राजवीर, पिंकी और एक अन्य के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जग्गू पहलवान की हत्या करने वाले को अदालत ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
जग्गू पहलवान - फोटो : फाइल फोटो
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

10 साल पहले सुपारी किलर और गैंगस्टर जग्गू पहलवान की हत्या करने वाले को अदालत ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ईसी एक्ट के विशेष न्यायाधीश निर्मल चंद्र सेमवाल की अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मुकदमे के विचारण के दौरान एक आरोपी पिंकी की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य आरोपी की फाइल अलग कर दी गई। राजवीर उर्फ भोला के मामले में शनिवार को सुनवाई पूरी हुई।

विज्ञापन


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय त्यागी ने बताया कि कुख्यात बदमाश जगपाल उर्फ जग्गू पहलवान से उसके विरोधी गैंग के बदमाश रंजिश मानते थे। गैंगस्टर व सुपारी किलर जग्गू पहलवान पर हत्या, रंगदारी, जानलेवा हमला करने सहित कई गंभीर धाराओं में 100 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। वर्ष 2012 में ही जग्गू पहलवान पर तत्कालीन एसएसपी गाजियाबाद को धमकी देने का आरोप लगा था।

Trending Videos
विज्ञापन

28 दिसंबर 2012 को हुई थी हत्या 
जग्गू 28 दिसंबर 2012 को लोनी थाना क्षेत्र के टीला मोड़ स्थित एक दुकान पर बैठा था। तभी बाइक और कार में सवार बदमाश आए। बदमाशों ने  जग्गू पहलवान पहलवान पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए मौके से फरार हो गए। जग्गू की मौके पर ही मौत हो गई थी। जग्गू पहलवान के परिवार के लोगों ने भोला उर्फ  राजवीर, पिंकी और एक अन्य को नामजद कर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर राजवीर उर्फ भोला, पिंकी व एक अन्य को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें