नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने निर्मल यमुना मामले पर दिल्ली जल बोर्ड को फिर से चेताया है कि वह सुनिश्चित करे कि किसी भी सूरत में ट्रिब्युनल के आदेशों का उल्लंघन न हो। सोमवार को बेंच ने अपने निर्देश में कहा कि इस मामले में दिए गए सभी अंतरिम आदेश बरकरार रहेंगे।
बेंच ने सुनवाई के दौरान जल बोर्ड को फिर याद दिलाया कि वह बिना ट्रिब्युनल की इजाजत के यमुना के लिए तय बजट से एक पैसा भी न खर्च करे। हालांकि बेंच ने सुधार व मरम्मत को लेकर बजट से खर्च करने की अनुमति दे रखी है।
वहीं, जल बोर्ड की ओर से पेश वकील ने कहा कि वित्त वर्ष खत्म होने पर बजट का पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इस पर बेंच ने कहा कि वह इस संबंध में आदेश जारी कर देंगे, लेकिन इस तरह की दलीलों से काम नहीं चलेगा।