अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर व मनोरोगी कहने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो शब्दों का प्रयोग किया वह हताशा व निराशा के चलते कहे है, इस आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
तीस हजारी अदालत के मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने याचिका खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य की शांति भंग करने, घृणा फैलाने या सरकार की संप्रभुता की अवमानना करने जैसा कुछ नहीं कहा है।
मामले में तथ्यों को देखकर यह साफ पता चलता है कि सीबीआई रेड के बाद मुख्यमंत्री ने जो शब्दों का प्रयोग किया वह हताशा व निराशा के चलते कहे।