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1 साल में दिल्ली सरकार ने दिए 100 करोड़ के विज्ञापन

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आम आदमी पार्टी सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर दिए गए करोड़ों रुपये के विज्ञापन के मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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अदालत ने यह आदेश प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन द्वारा दायर जनहित याचिका पर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंतनाथ की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई 25 फरवरी तय की है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार की ओर से जारी विज्ञापन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को महिमामंडित किया जा रहा है। याची के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सरकार ने सत्ता में अपने एक साल पूरे होने पर 100 करोड़ के विज्ञापन दे डाले।
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यह विज्ञापन टीवी, प्रिंट मीडिया व रेडियो में दिए गए हैं

यह विज्ञापन टीवी, प्रिंट मीडिया व रेडियो में दिए गए हैं। यह आम लोगों द्वारा कर के रूप में दी जा रही रकम की बर्बादी है। ऐसे में अदालत इस पर तुरंत रोक लगाए।

उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि सरकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापन के लिए जारी दिशा निर्देश के तहत ही विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया जाए।

इससे पूर्व अदालत में सरकार ने बताया था कि 13 मई 2015 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद तीन माह के भीतर विज्ञापन पर 22 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। सरकार ने विज्ञापनों पर धन के बेजा इस्तेमाल से इनकार किया।
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