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Delhi NCR News: नई दिल्ली में घर में मरम्मत के कई कामों के लिए नहीं लेनी होगी बिल्डिंग परमिशन

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फर्श बदलने, पेंटिंग, प्लास्टर और निर्धारित शर्तों के तहत लिफ्ट लगाने जैसे कामों को छूट
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। नई दिल्ली इलाके में घर में फर्श बदलवाना हो, दीवारों पर पेंट कराना हो या प्लास्टर की मरम्मत करवानी हो, ऐसे कई कामों के लिए अब पहले से बिल्डिंग परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने भवन निर्माण से जुड़े नियमों को लेकर जन जागरूकता नोटिस जारी किया। इसमें बताया कि दिल्ली के एकीकृत भवन उपनियम-2016 (यूबीबीएल) के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले कई मरम्मत और बदलाव के कार्यों को पूर्व अनुमति से छूट प्राप्त है। हालांकि, यह छूट सीमित है और इससे किसी भी तरह के अनधिकृत निर्माण को वैधता नहीं मिलेगी। एनडीएमसी ने साफ किया है कि हेरिटेज भवनों, लुटियंस बंगला जोन (एलबीजेड) और संरचनात्मक या अग्नि सुरक्षा से जुड़े मामलों में संबंधित नियमों और जरूरी मंजूरियों का पालन करना होगा।
नोटिस के मुताबिक, भवन के निर्मित क्षेत्रफल या घनफल में बदलाव किए बिना और संरचनात्मक स्थिरता तथा अग्नि सुरक्षा संबंधी नियमों का उल्लंघन किए बिना कई काम किए जा सकते हैं। इनमें प्लास्टर और क्लैडिंग की मरम्मत, छत को उसी ऊंचाई पर दोबारा बनाना, फर्श बदलना, सफेदी-पेंटिंग, निर्धारित ऊंचाई पर फॉल्स सीलिंग लगाना तथा क्षतिग्रस्त ईंटों, पत्थरों, खंभों और बीम की मरम्मत शामिल है। इसके अलावा भूखंड के भीतर निर्धारित शर्तों के तहत दरवाजे, खिड़कियां और वेंटिलेटर खोलने-बंद करने, आंतरिक विभाजन बनाने व कम ऊंचाई वाले आवासीय भूखंडों पर बने भवनों में लिफ्ट लगाने जैसे कार्यों के लिए भी पूर्व बिल्डिंग परमिशन की जरूरत नहीं है। हालांकि, दूसरे व्यक्ति की संपत्ति या सार्वजनिक जमीन की ओर खुलने वाली खिड़कियों की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह, 75 सेंटीमीटर तक चौड़ी सनशेड बनाने की छूट भी इस शर्त पर है कि वह सार्वजनिक सड़क के ऊपर न निकले।
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सरकारी एजेंसियों की ओर से निर्धारित श्रेणियों में 25 वर्गमीटर तक के सार्वजनिक उपयोगिता ढांचे बनाने के लिए भी बिल्डिंग परमिशन से छूट दी गई है। इनमें सार्वजनिक शौचालय, यातायात एवं पुलिस नियंत्रण कक्ष, एयर प्यूरीफिकेशन सिस्टम, वर्टिकल गार्डन, ढलाव, सोलर पैनल और अन्य पात्र सार्वजनिक उपयोगिता ढांचे शामिल हैं। स्मॉग टावर के लिए आकार की सीमा से परे बिल्डिंग परमिशन से छूट का प्रावधान है। जहां लागू हो, वहां अन्य जरूरी मंजूरियां लेनी होंगी।
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