पत्र में कहा गया कि डीडीसीए की बैठकों के रिकार्ड मंगाने संबंधी याचिका जस्टिस एंडलॉ ने खारिज कर दी थी। यह जानकारी भी उन्हें नहीं दी गई। पहली बार यह आदेश 12 फरवरी को कोर्ट में ही दिया गया।
इन लापरवाही के कारण प्रतिवादी अरविंद केजरीवाल को नुकसान होना तय है। अब मैं इस मामले में उनकी ओर से पेश नहीं हो सकता। यह जानकारी उन्हें आप दे दीजिये।