सरकार द्वारा पंचायती निकाय चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू किये जाने के फैसले को मानव अधिकार अभियान संगठन अदालत में चुनौती देगा। यह जानकारी संगठन के अध्यक्ष अधिवक्ता रमजान चौधरी ने दी।
चौधरी ने कहा कि पंचायती चुनावों में आठवीं और दसवीं पास होने का जो नियम बनाया गया है वह सरासर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है। इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जब एक अनपढ़ आदमी विधायक, सांसद और मंत्री बन सकता है तो फिर सरपंच क्यों नहीं। अनपढ़ विधायक और सांसद जब राज्य का कानून बना सकते हैं तो क्या अनपढ़ सरपंच गांव की गलियां नहीं बना सकता।