नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर बैन हटाने से मना कर दिया है। बेंच ने कहा कि संबंधित विभाग और प्राधिकरण तय करें कि उन्हें इस मामले में क्या करना है।
बेंच के मुताबिक प्रतिबंध के ऑर्डर को बदला नहीं जा सकता। गौरतलब है कि ट्रांसपोर्ट मंत्रालय और संबंधित विभाग ने जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ से लगाई गुहार थी।
इसमें 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर लगाए गए बैन के खिलाफ अपील की गई थी।