राजधानी के पांच सितारा होटल में पिस्टल लहराने व धमकी देने के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 'बंदूकबाज' पांडेय को जमानत दे दी है। वहीं इस केस में दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपी आशीष पांडेय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
कल ही आशीष पांडेय के वकीलों ने जमानत याचिका भी दायर कर दी थी जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने पूर्व बसपा सांसद राकेश पांडेय के बेटे आशीष पांडेय को जमानत पर रिहा कर दिया। पटियाला हाउस अदालत के महानगर दंडाधिकारी धर्मेंद्र के समक्ष दिल्ली पुलिस ने आशीष पांडेय के खिलाफ रास्ता रोकने, धमकी देने व आर्म्स एक्ट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलिस ने 18 दिन में चार्जशीट दाखिल की है।
दिल्ली पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने वाली है इसकी जानकारी बृहस्पतिवार को मीडिया में आने के बाद आशीष के वकीलों ने जमानत याचिका दायर कर दी। पुलिस ने भी दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी।
आशीष पांडेय ने 18 अक्तूबर को सरेंडर किया था और तब से वह हिरासत में था। पेश मामले में इससे पहले दो बार आशीष पांडेय की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। ड्यूटी एमएम सुमित आनंद ने 19 अक्तूबर को, तो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील राणा ने 23 अक्तूबर को आशीष को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
सत्र अदालत ने आशीष पांडेय की जमानत याचिका खारिज करते हुए अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा था कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों को सही रास्ते पर लाने का समय आ गया है।