हुडा की संपत्ति पर कुंडली मार कर बैठने वालों की अब खैर नहीं है। संपदा विभाग ने अलग-अलग सेक्टर में 2449 प्लाट आवंटियों को हुडा एक्ट के तहत नोटिस जारी किया है। इसमें चेतावनी दी गई है कि यदि उनकी ओर से समय पर भुगतान न किया गया तो उनका आवंटन रद्द हो सकता है।
इन पर करीब 900 करोड़ रुपये बकाया हैं। हुडा के संपदा विभाग दो में आने वाले 10 से अधिक सेक्टर में बसने वालों पर 900 करोड़ से अधिक का बकाया है। इसे वसूलने के लिए हुडा एक्ट के तहत नोटिस दिया गया है।
2243 प्लाट आवंटी ऐसे हैं, जिन्हें संपदा विभाग ने हुडा एक्ट 17 के तहत पहली नोटिस जारी किया। इसमें आवंटियों को एक माह के भीतर पैसा जमा करने को कहा गया है।
दूसरे चरण में 159 आवंटी ऐसे हैं जिन्हें विभाग ने दूसरी बार नोटिस जारी किया है, जबकि 43 आवंटी ऐसे हैं, जिन्हें हुडा एक्ट के तहत तीसरी बार नोटिस जारी किया जा चुका है।
इनकी समय सीमा समाप्त होने पर उनकी प्रापर्टी जब्त की जा सकती है। संपदा विभाग के अनुसार इन बकायेदारों में हुडा के किस्त का पैसा होने के साथ ही अनहासमेंट का भी पैसा है। प्लाट आवंटियों की ओर से पैसा न जमा करने के कारण उस पर 15 प्रतिशत का ब्याज दर भी लगाया गया है।
होली बाद पैसा वसूलने के लिए लगेगा कैंप
होली के बाद संपदा विभाग सेक्टर-34 कार्यालय में तीन दिन का कैंप लगाएगा, जिसे अवकाश के दिन रखा जाएगा। संपदा विभाग से जुड़े लोगों का मानना है कि ज्यादातर आवंटी बाहर होते हैं।
अवकाश के दिन उन्हें आने में आसानी होती है। यदि किसी के पास भेजे गए नोटिस में किसी तरह की समस्या होती है तो उसका समाधान मौके पर ही किया जाएगा।