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नोएडा में आशियाना हुआ और मंहगा, 14 फीसदी बढ़े प्रॉपर्टी के दाम

Fri, 10 Jun 2016 01:51 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
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नोएडा प्राधिकरण की बृहस्पतिवार को संपन्न हुई बोर्ड बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। नोएडा में जमीन के दाम 14.19 फीसदी (कॉर्मशियल प्रॉपर्टी को छोड़कर) बढ़ने से आशियाने का सपना देखने वालों को झटका लगा है।
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वहीं, गांवों में भवन नियमावली लागू कर दी गई है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) को कई अधिकार दिए गए हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो में अतिरिक्त शेष भूमि पर 25 फीसदी की सीमा तक निर्माण और 1 फीसदी एफएआर के प्रावधान समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बोर्ड बैठक में शासन की तरफ से ज्वाइंट सेकेटरी देवी प्रसाद मौजूद रहे।

प्राधिकरण के चेयरमैन रमा रमण ने बताया कि बोर्ड बैठक में नोएडा में कॉमर्श्यल प्रॉपर्टी को छोड़कर रिहायशी, संस्थागत, औद्योगिक क्षेत्र की जमीनों के दामों में वर्तमान दरों पर 14.19 फीसदी की वृद्धि की गई है।
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गांवों के लिए भवन नियमावली लाई गई है

प्रॉपर्टी, फ्लैट, हाउस - फोटो : डेमो फोटो
गांवों के लिए भवन नियमावली लाई गई है। इसमें ग्रामीण आबादी के भवन मानचित्र स्वीकृत करने संबंधी मानकों को निर्धारित किया गया है। गांव के रहने वाले स्वेच्छा से चाहेंगे तो घर बनाने के लिए प्राधिकरण से नक्शा पास करा सकते हैं।

इसके लिए सामान्य फीस भरनी होगी। वहीं एनएमआरसी को कई अधिकार दिए गए हैं, जिसमें नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर से जुड़ी सभी परिसंपत्तियां, जिसमें भूमि को छोड़कर नोएडा मेट्रो रेल कंपनी के स्वामित्व में रहेंगी। यात्री किराए से मिलने वाला राजस्व, इस कॉरीडोर में के सभी क्षेत्रों में विज्ञापन, अन्य स्त्रोतों से मिलने वाला राजस्व पर नोएडा मेट्रो रेल कंपनी का अधिकार होगा।

एनएमआरसी कार्यालय का विस्तार किया जाएगा। यही नहीं पार्किंग भूमि को विकसित करने और मिलने वाले राजस्व पर भी एनएमआरसी का अधिकार होगा। डिफाल्टर बिल्डर्स के लिए रिलीफ पॉलिसी को भी मंजूरी मिली है। इसमें यदि बिल्डर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकता है तो प्राधिकरण के नियम शर्तों के आधार पर बिल्डर की जमा राशि काटते हुए उससे जमीन वापस ले ली जाएगी।
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