हिंदुस्तान यूनीलिवर लिमिटेड की याचिका खारिज करते हुए 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला उपभोक्ता के फैसले को कायम रखते हुये कंपनी की याचिका खारिज की है।
कंपनी को जुर्माने की राशि दो माह के भीतर उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा करवानी है। पेश मामले में कंपनी ने जिला उपभोक्ता फोरम के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसे पांच लाख रुपये की इनाम राशि मय ब्याज व 50 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर बेगमपुर निवासी प्रमोद गुप्ता को देने का निर्देश दिया गया था।
शिकायतकर्ता प्रमोद गुप्ता का कहना था कि उसने मार्च 2007 में सर्फ एक्सल पाउडर खरीदा था। उस पैकेट में पांच लाख रुपये इनाम का कूपन निकला था।