अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से कराने वाले यूजीसी के दिशानिर्देश से जुड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसके ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने आदेश को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने की अनुमति याची छात्र को प्रदान कर दी।
न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए न केवल याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी बल्कि सुप्रीम कोर्ट जाने की छूट भी छात्र को प्रदान कर दी। यह याचिका दायर कर डीयू के अंतिम वर्ष के छात्र कबीर सचदेवा ने यूजीसी के छह जुलाई के उस दिशानिर्देश को चुनौती थी जिसमें अंतिम वर्ष की परीक्षा अनिवार्य रूप से ऑनलाइन, ऑफलाइन अथवा मिश्रित रूप से सितंबर अंत तक कराने का आदेश सभी कॉलेजों को दिया गया है।