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लाभ के पद का मामला: हाईकोर्ट ने कहा- 'आप विधायक चुनाव आयोग के समक्ष दायर करें अर्जी'

Thu, 16 Aug 2018 11:25 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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फाइल फोटो
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हाईकोर्ट ने लाभ के पद के मामले में आप विधायकों को चुनाव आयोग के समक्ष दोबारा अर्जी दायर करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने विधायकों को शिकायतकर्ता प्रशांत पटेल व सरकारी अधिकारियों से जिरह की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। आयोग के इस फैसले को आप विधायकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।  
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जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने कहा कि आप विधायक पटेल व सरकारी अधिकारियों से जिरह व रिकार्ड तलब करने की अर्जी सामूहिक रूप से आयोग के समक्ष दायर कर सकते हैं। आयोग इस पर विचार करेगा।  

हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि आयोग इस अर्जी पर विचार करे और कानून के मुताबिक फैसला ले। आयोग के समक्ष आप विधायकों के मामले में 20 अगस्त को सुनवाई होनी है।  
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आप विधायकों की ओर से तर्क रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने कहा कि विधायकों को पटेल से जिरह करने और गवाहों को बुलाने की अनुमति मिलनी चाहिए।
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ये है आप विधायकों की मांग

आप विधायक लाभ के पद पर नहीं थे, यह साबित करने के लिए वह विधानसभा के महासचिव, लेखा एवं प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों, विधि मंत्रालय के अधिकारियों को गवाह के तौर पर बुलाना चाहते थे। 

दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री, विजेंद्र गर्ग विजय, प्रवीण कुमार, शिव चरण गोयल की ओर से एडवोकेट मनीष वशिष्ठ और समीर विशिष्ठ ने यह याचिका दायर की थी।

विधायकों की मांग है कि हाईकोर्ट चुनाव आयोग 17 जुलाई के आदेश से जुड़े रिकॉर्ड और दस्तावेज को कोर्ट में मंगवाएं। याची विधायकों का दावा है कि उन्हें शिकायतकर्ता प्रशांत पटेल को तलब करने और उससे जिरह का पूरा अधिकार है।
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