आप विधायक लाभ के पद पर नहीं थे, यह साबित करने के लिए वह विधानसभा के महासचिव, लेखा एवं प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों, विधि मंत्रालय के अधिकारियों को गवाह के तौर पर बुलाना चाहते थे।
दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री, विजेंद्र गर्ग विजय, प्रवीण कुमार, शिव चरण गोयल की ओर से एडवोकेट मनीष वशिष्ठ और समीर विशिष्ठ ने यह याचिका दायर की थी।
विधायकों की मांग है कि हाईकोर्ट चुनाव आयोग 17 जुलाई के आदेश से जुड़े रिकॉर्ड और दस्तावेज को कोर्ट में मंगवाएं। याची विधायकों का दावा है कि उन्हें शिकायतकर्ता प्रशांत पटेल को तलब करने और उससे जिरह का पूरा अधिकार है।