टीवी टुडे नेटवर्क के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने समीत ठक्कर को हाईकोर्ट का अवमानना का दोषी ठहराते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
टीवी टुडे नेटवर्क के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने समीत ठक्कर को हाईकोर्ट का अवमानना का दोषी ठहराते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि 6 मई 2020 और 8 मई 2020 को पारित प्रतिबंध आदेशों के बावजूद ठक्कर ने ट्वीट किए। यह अदालत की ओर से पारित आदेशों की पूरी तरह से अवहेलना है। अदालत ठक्कर की माफी स्वीकार नहीं कर सकती।
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ऐसा करने से रोकने के आदेश के बावजूद उन्होंने ट्वीट क्यों पोस्ट किए। उनकी मौखिक माफी स्वीकार करना न्याय के हित के खिलाफ होगा। हाईकोर्ट ने मई 2020 में ठक्कर को आज तक और इंडिया टुडे जैसे समाचार चैनल चलाने वाले टीवी टुडे के खिलाफ अपमानजनक या अपमानजनक ट्वीट प्रकाशित करने से रोकने के आदेश पारित किए थे। हाईकोर्ट में यह मुकदमा टीवी टुडे की ओर से साल 2020 में दायर किया गया था।