हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार व सभी स्थानीय निकायों को मानसून से पूर्व सभी नालों की सफाई व सड़कों से गड्ढ़े आदि भरने का निर्देश दिया है। अदालत ने सभी 160 प्रमुख नालों की सफाई करने के बाद सभी के प्रमाणपत्र व उसके लिए जिम्मेदारी अधिकारी के नाम सहित अदालत में जमा करवाने का निर्देश दिया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि इसके बावजूद कोई परेशानी आती है तो संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राजधानी में जलभराव व मानसून में सड़कों की खस्ताहाल सड़कों के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार, तीनों एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली छावनी बोर्ड व अन्य को मानसून से पूर्व ही यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि नालों की सफाई व सड़क के गड्ढ़े भरे जाने चाहिए।
खंडपीठ ने कहा हमें मानसून से पहले यानी अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कार्यकारी व जोनल अभियंता व अन्य अधिकारी बताए गए सभी प्रमुख 160 नालों के अलावा सड़कों का निरीक्षण करें।