अगर आपका लाडला स्कूल बस में सुरक्षित नहीं है तो आप इसकी शिकायत परिवहन विभाग की हेल्पलाइन नंबर-1800-1800-151 पर कर सकते हैं।
आपकी शिकायत पर विभाग तुरंत एक्शन लेगा। निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। नौनिहालों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले स्कूलों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।
ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर कारोबार चला रहे निजी स्कूलों की लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को दरकिनार कर स्कूल नौनिहालों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। लापरवाही के इस खेल को खत्म करने के लिए आरटीए (रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी) गाजियाबाद ने अभिभावकों को हेल्पलाइन का हथियार दिया है।
परिवहन विभाग स्कूल बसों के खिलाफ चेकिंग का अभियान तो चलाता है, लेकिन नियमित निगरानी न होने का फायदा स्कूल वाले जमकर ठाते हैं। इसको ध्यान में रख परिवहन विभाग ने गाजियाबाद परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चार जिलों (गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़) में हेल्पलाइन की सुविधा अभिभावकों को दी है।
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक अभिभावक अपने बच्चों की स्कूल बसों में नियमित जांच करें। किसी भी तरह की कमी मिलने पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर डायल करें और स्कूल का नाम, बस का नंबर, संबंधित जिला बताकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
अभिभावकों की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए विभाग तुरंत स्कूल को नोटिस जारी करेगा। बस की जांच के दौरान कमियां पाए जाने पर बस का परमिट रद्द करने के अलावा फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा।
स्पीड गवर्नर बेहद जरूरी
आरटीए गाजियाबाद ने स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर का नियम सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। बिना स्पीड गवर्नर लगाए दौड़ रहीं स्कूल बसों की चेकिंग का आदेश जारी कर दिया गया है।