अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर विचार करने के लिए 27 मार्च की तारीख निर्धारित की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान ने बचाव पक्ष के वकील की मांग पर सुनवाई स्थगित कर दी। बचाव पक्ष ने चार्जशीट में आधारित दस्तावेजों की सूची मांगते हुए आवेदन दाखिल किया था। अदालत ने इस याचिका पर संज्ञान लिया और ईडी को नोटिस जारी किया। सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। ईडी ने 16 जनवरी को सिद्दीकी और उनके चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। साथ ही हरियाणा स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी की 140 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन और इमारतों को जब्त किया गया था।
5 फरवरी को ईडी ने सिद्दीकी को निजी विश्वविद्यालय में कथित अनियमितताओं के आरोप में जालसाजी के मामले में गिरफ्तार किया था। 31 जनवरी को मिली 14 दिनों की न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद शुक्रवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया।