- वकील ने एफआईआर के 5 दिनों के भीतर जारी एलओसी पर सवाल उठाए
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को साकेत कोर्ट में कथित दुष्कर्म के एक मामले में गिरफ्तार व्यवसायी समीर मोदी की जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया। समीर मोदी के वकील के अनुरोध पर सुनवाई सोमवार को निर्धारित की गई है, क्योंकि वह रविवार तक पुलिस हिरासत में है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) विपिन खरब ने आरोपी के वकील की दलीलें सुनीं। न्यायाधीश ने वकील से सवाल किया कि आप पुलिस हिरासत में जमानत मांग रहे हैं? समीर मोदी के वकील ने लुक-आउट सर्कुलर (एलओसी) के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि एफआईआर के पांच दिनों के अंदर एलओसी (लुक-आउट सर्कुलर) कैसे जारी किया जा सकता है?
कहा गया कि 10 सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई और पांच दिनों के भीतर एलओसी जारी कर दी गई। वकील ने अनुरोध किया कि अदालत पुलिस से पूछे कि पांच दिनों के भीतर एलओसी कैसे खोली जा सकती है। उन्होंने कहा कि पुलिस को आरोपी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया जाना चाहिए, जिसमें शिकायतकर्ता पर जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है।
एएसजे विपिन खरब ने कहा कि वह यह भी जानना चाहते हैं कि पांच दिन में एलओसी कैसे जारी किया जा सकता है। आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी के भाई समीर मोदी लंदन से वापसी की टिकट पर आए थे, वापस लौटे तो उन्हें दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआई) में हिरासत में लिया गया था।