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Delhi NCR News: दुष्कर्म का आरोपी बरी, हाईकोर्ट ने कहा पीड़िता ने दी थी सहमति

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- महिला के अनुसार, शादी का वादा करने के बाद उसने आरोपी को यौन संबंध के लिए दे दी थी सहमति, बाद में वादे से मुकर गया
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संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म के एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि पीड़िता ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए जानबूझकर सहमति दी थी। उसकी सहमति शादी के झूठे वादे के कारण नहीं थी। न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता ने आदेश में कहा कि महिला को पता था कि वह पहले से शादीशुदा है।
अदालत ने कहा कि महिला के बयानों में विरोधाभास मिला। न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष की गवाह महिला ने कथित घटना के बारे में सच नहीं बोला है और यह अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित करता है। न्यायाधीश ने कहा कि महिला से जिरह से पता चला कि वह अपनी सहमति से आरोपी के साथ गई थी, जबकि उसे पता था कि वह शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। न्यायाधीश ने कहा कि महिला घटना से एक साल पहले से याचिकाकर्ता को जानती थी और अक्सर उससे एक-दो घंटे बात करती थी।
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महिला ने यह भी बताया कि वे लगभग छह महीने तक कांगड़ा में साथ रहे, इस दौरान उसने अपीलकर्ता को बेंत की कुर्सियां बनाने में मदद की। महिला के अनुसार, आरोपी का उससे शादी का वादा करने के बाद उसने यौन संबंध के लिए अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन वह अपने वादे से मुकर गया।
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