इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के सह-संस्थापक यासीन भटकल व उसके सहायक के खिलाफ विचाराधीन मामले की सुनवाई 15 मार्च से शुरू होगी। मामला नांगलोई इलाके में हथियार फैक्ट्री के पकड़े जाने से जुड़ा है।
पुलिस ने कुछ समय पहले दोनों आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र पेश किया था। पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दया प्रकाश ने यासीन भटकल व असदुल्लाह अख्तर के खिलाफ मामले की सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख तय की है।
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इसी दिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता एमएस खान को चार्जशीट व अन्य दस्तावेजों की नकल भी पुलिस मुहैया करवा देगी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने भटकल व अख्तर के खिलाफ नांगलोई के मीर विहार में अवैध हथियार फैक्ट्री व वहां से भारी मात्रा में मिले हथियारों के सिलसिले में दर्ज केस में आरोप पत्र पेश किया है।
स्पेशल सेल ने भटकल व अख्तर को 28 अक्तूबर 2013 को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मीर विहार स्थित हथियार फैक्ट्री का भंडा फोड़ करने के बाद आईएम के कई कथित आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इस बाबत भटकल के खिलाफ 22 नवंबर 2011 को केस दर्ज किया गया था।