देर रात स्टेशन पर ऐसे व्यक्ति को बुलाना जो पहले ही यौन उत्पीड़न कर चुका हो, असामान्य सा लगता है। उसी के साथ होटल के एक कमरे में रहना व दुष्कर्म का आरोप संदिग्ध है।
अदालत ने उक्त टिप्पणी करते हुए दुष्कर्म के आरोपी इंजीनियरिंग छात्र को बरी कर दिया। द्वारका अदालत स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विरेंद्र भट्ट ने कहा कि चेन्नई में इंजीनियरिंग छात्रा ने शिकायत में कहा है कि उसकी आरोपी छात्र अभिषेक से दोस्ती हो गई थी।
अभिषेक भी चेन्नई में इंजीनियरिंग कर रहा था। छात्रा का रिश्ते में भाई भी वहीं रह रहा था। एक बार आरोपी ने उसे अकेला पाकर गलत व्यवहार किया था।