हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दिल्ली को 1200 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। उन तीनों जगहों पर सेना को तैनात कर दिया गया है, जहां से दिल्ली को पानी की आपूर्ति की जाती है।
हरियाणा सरकार की रिपोर्ट देखने के बाद चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दाखिल जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।
इस याचिका में गुहार की गई थी कि हरियाणा में जाट आंदोलन के कारण राजधानी में बाधित पानी की आपूर्ति को बहाल कराने का निर्देश दिया जाए।