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Delhi NCR News: जेएनयू छात्र संघ चुनाव में हैंडमेड पोस्टर से कर सकेंगे प्रचार

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समिति ने चुनाव प्रचार के लिए दिशा-निर्देश किए जारी
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ चुनाव 2025-26 में प्रचार के लिए चुनाव समिति ने शुक्रवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिए। छात्र संघ प्रचार के लिए हैंडमेड पोस्टर और फोटो कॉपी सामग्री का इस्तेमाल कर सकेंगे। बिना चुनाव समिति कार्यालय के कोई पोस्टर, पंफलेट न चस्पा और न वितरित किया जाएगा। इस संबंध में ने चुनाव आचार संहिता को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए है।

छात्र संघ को पोस्टर लगाने और पंफलेट वितरण के लिए 24 घंटे पहले चेयरपर्सन रवि कांत के नेतृत्व वाली जेएनयू चुनाव समिति से अनुमति लेनी होगी। शाम सात बजे के बाद पोस्टर जारी करने और चिपकाने का कोई कार्य नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए परिसर की इमारतों, सड़कों, बिजली के खंभों, बस स्टॉप, पेड़ों सहित दूसरे सार्वजनिक स्थानों का उपयोग वर्जित है। कोई भी छात्र किसी भी उद्देश्य से विश्वविद्यालय परिसर की किसी भी संपत्ति को खराब या नष्ट नहीं करेगा।
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ऐसा करने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। चुनाव समिति ने यह भी निर्देश दिए है कि सभी सामाजिक, सांस्कृति, राजनीतिक और सार्वजनिक गतिविधियां 24 घंटे पहले समिति के नोटिस में लानी होगी, ताकि ऐसी गतिविधियों के आयोजन के लिए समय और स्थान की अनुमति दी जा सकें। साथ ही जुलूस और मीटिंग के लिए सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, वाहनों और जानवरों के उपयोग के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। चुनाव को लेकर डीन ऑफ स्टूडेंट्स मनुराधा चौधरी ने भी अधिसूचना जारी कर रखी है। इसमें चुनाव के संबंध में लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट के अनुपालन के निर्देश दिए है। चुनाव की घोषणा से पहले सितंबर माह में आयोजित दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव (डूसू) में भी प्रचार-प्रसार को लेकर काफी सख्ती रही थी। चुनाव प्रचार सामग्री चस्पा करने के लिए कैंपस और कॉलेज में वॉल ऑफ डेमोक्रेसी चिन्हित की गई थी।
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