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Gurugram News: सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20 साल की कैद

Fri, 17 Oct 2025 11:02 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम
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सितंबर 2021 का है मामला, दोनों पर 52-52 हजार का जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। जिले की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर कुल 52-52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला डॉ. आशु संजीव टिंजन, एडिशनल सेशंस जज पॉक्सो स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाया गया। दोषियों की पहचान थाना पिनगवां के साहिल उर्फ काला और रिसाल उर्फ सुस्सा नूंह निवासी बताई गई है।
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पुलिस के अनुसार यह मामला 3 सितंबर 2021 का है। जब नाबालिग लड़की जंगल में फसल काटने गई थी। आरोप है कि आरोपियों ने उसे अकेला देखकर हथियार के बल पर दुष्कर्म किया और उसके फोटो तथा वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। डर के कारण पीड़िता ने घटना के बारे में तुरंत नहीं बताया। बाद में जब सोशल मीडिया पर संबंधित सामग्री वायरल होने की सूचना मिली, तब पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दी। 22 सितंबर 2021 को थाना पिनगवां में एफआईआर दर्ज की गई। नियम अनुसार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और फिर जांच के आधार पर जरूरी सबूत शुरुआत में ही जुटा लिए गए। मामले की सुनवाई नूंह की पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में चली। 13 अक्तूबर को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। अदालत ने प्रत्येक दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की कठोर कारावास और 52-52 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा दी। अदालत ने ट्रायल के दौरान हिरासत में बिताए समय को सजा से घटाने का आदेश दिया। जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त कैद होगी।
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