गुरुग्राम। खोह गांव के पास टैंपो से उतरे युवक से मोबाइल छीनने के दो आरोपियों को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल की जेल की सजा दी है। दोषी करार दिए गए पलवल के आली मेव गांव निवासी सलमान और अनीश पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह आदेश जिला सत्र एवं न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने दिया है। पीड़ित की शिकायत पर आईएमटी मानेसर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
बिरेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 7 फरवरी 2024 की शाम करीब साढ़े सात बजे खोह गांव के पास बाइक सवार दो युवकों ने उनसे समय पूछा। वह जब मोबाइल में समय देखने लगे तो वे मोबाइल छीनकर भाग गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अगले दिन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से शिकायतकर्ता का मोबाइल और डेबिट कार्ड बरामद कर लिया गया। इसके साथ ही 88 अन्य डेबिट कार्ड भी बरामद किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषियों को पांच साल की कैद की सजा सुनाई। संवाद