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Gurugram News: खेतों में बहाया जहरीला पानी, अब स्लॉटर हाउस पर लगा ताला

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खेतों में बहाया जहरीला पानी, अब स्लॉटर हाउस पर लगा ताला
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हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की कार्रवाई, बिजली-पानी काटने के भी आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
नगीना। खंड के गांव जलालपुर में पर्यावरण और ग्रामीणों की सेहत से कथित खिलवाड़ के मामले में आखिरकार बड़ी कार्रवाई हुई है। फेयर एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड स्लॉटर हाउस को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं। बोर्ड ने मशीनरी सील करने के साथ बिजली और पानी का कनेक्शन काटने के भी निर्देश जारी किए हैं। जल अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के तहत बोर्ड के चेयरमैन विनय प्रताप सिंह ने यह कार्रवाई की है।

शिकायत से विधानसभा तक पहुंचा मामला
ग्रामीणों का आरोप था कि स्लॉटर हाउस से निकलने वाला दुर्गंधयुक्त और दूषित पानी बिना उपचार के खेतों में छोड़ा जा रहा था। शिकायत मिलने पर विधायक मम्मन खान ने 16 जून 2026 को मामला विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण समिति के समक्ष उठाया। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने 29 जून को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कथित तौर पर 4 से 5 फीट गहरी पाइपलाइन बिछाकर अपशिष्ट जल खेतों तक पहुंचाने का मामला सामने आया। जांच के लिए लिए गए पानी के सैंपल भी प्रदूषण मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसके बाद बोर्ड ने स्लॉटर हाउस के खिलाफ कड़ा कदम उठाया।
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एफआईआर के भी निर्देश
बोर्ड ने उपमंडल अधिकारी को बिजली-पानी की आपूर्ति तत्काल काटने तथा क्षेत्रीय अधिकारी को कंपनी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि क्लोजर आदेश का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। कार्रवाई की खबर मिलते ही जलालपुर के ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने लंबे समय से चली आ रही दुर्गंध और फसलों को नुकसान की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद जताते हुए प्रशासन और विधायक मम्मन खान का आभार व्यक्त किया। विधायक ने कहा कि पर्यावरण और जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

फोटो कैप्शन - फेयर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
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