अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित को मुआवजे देने के भी दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। श्रीराम ढाबे पर होटल संचालक को गोली मारने के मामले में जिला अदालत ने छठे आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी अमन पर 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने दिया है। इस मामले में अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने मनजीत, सुदीप, मोहित, रविंद्र और सोनी को तीन जुलाई 2023 को दोषी करार दिया था।
बादशाहपुर थाना क्षेत्र में 15 जनवरी 2019 को श्रीराम ढाबे पर होटल संचालक कृष्ण जोशी को गाली मारने की शिकायत मिली थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पीड़ित ने बताया था कि 15 जनवरी को रात करीब पौने नौ बजे जब वह कैश काउंटर पर मौजूद थे। उसी दौरान तीन युवक आए। उन्होंने उस पर गोली चला दी। एक गोली उनकी कोहनी में और दूसरी गोली पेट को छूते हुए निकल गई। इसके बाद वह बचते हुए होटल के रसोई में भाग गए थे।
पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मनजीत, सुदीप, मोहित,रविंद्र और सोनी को गिरफ्तार कर लिया था। अमन को दो जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अमन को दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा दी है। अदालत ने पीड़ित को हुई परेशानी को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह हरियाण पीड़ित मुआवजा के तहत उन्हें मुआवजा दें।