गुरुग्राम। निचली अदालत की तरफ से बिजली की चोरी के मामले में रुपये वापस करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को जिला अदालत ने स्वीकार करते हुए निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत ने दिया है।
तीन जून 2019 बिजली निगम की टीम की तरफ से बसई एन्क्लेव निवासी संतोष के मीटर की जांच के लिए लैब में भेजा गया था। लैब में मीटर के साथ जांच में पता चला कि मीटर के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस पर निगम ने उपभोक्ता पर 88 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। उपभोक्ता ने इसके खिलाफ अदालत में याचिका दायर की जिस पर अदालत ने बिजली चाेरी को गलत ठहराते हुए निगम को रुपये वापस करने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ निगम ने ऊपरी अदालत में याचिका दायर की। ऊपरी अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निगम की याचिका को स्वीकार करते हुए आदेश दिया है कि सिविल अदालत को यह मामला सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। संवाद