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Gurugram News: गांजे के साथ गिरफ्तार आरोपी को अदालत ने किया बरी

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अभियोजन पक्ष की जांच पर संदेह, 12.5 किलो गांजे के साथ युवक किया था गिरफ्तार
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम।
छह साल पहले 12.5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी को जिला अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने अभियोजन पक्ष की जांच पर संदेह जाहिर किया और आरोपी बिट्टू कुमार को बरी किया है। अपराध शाखा टीम की शिकायत पर पालम विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
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पुलिस के मुताबिक 12 मार्च 2019 को सेक्टर-23 से ओम विहार की तरफ जाने वाले रास्ते में बिट्टू नामक व्यक्ति से कट्टा और 12.5 किलो गांजा बरामद किया गया था। उसने पुलिस से जांच की जगह राजपत्रित अधिकारी से जांच के लिए कहा था। इस मामले में दायर केस में अदालत ने दोनों पक्षोंं को सुनने के बाद कहा कि जिस गाड़ी से टीम आरोपी के पास पहुंची तो लॉग बुक के अंदर दर्ज की गई। इसमें पता चला कि वह गाड़ी 11 मार्च को अपराध शाखा पालम विहार से फरीदाबाद के बल्लभगढ़ और 12 मार्च को अपराध शाखा पालम विहार से दिल्ली के रोहिणी में गई थी। ऐसे में वह गाड़ी जांच और गिरफ्तारी के समय गुरुग्राम में मौजूद नहीं थी। इसके साथ ही टीम का आरोपी तक पहुंचना, जांच करना, नोटिस देने और जब्त करने में जो समय बताया गया उतने समय में यह काम पूरा नहीं हो सकता। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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