शिकायत मिलने पर महिला थाना पूर्व में दुष्कर्म मामले में आरोपी युवक व पड़ोसी महिला के खिलाफ बीएनएस की धारा 308(2), 351(3), 65(1), 6-17 पॉक्सो एक्ट के तहत सोमवार को एफआईआर दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। पीड़िता और आरोपी दोनों ही बिहार के एक ही गांव के रहने वाले हैं। नाबालिग पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह परिवार के साथ गुरुग्राम के पूर्व जोन में रहते हैं। आरोपी युवक ने उनकी 17 साल की बेटी को झांसे में लेकर एक अक्तूबर से चार अक्तूबर तक कई बार दुष्कर्म किया। ब्लैकमेल करके हजारों रुपये ऐठें और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
महिला पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने पड़ोस में रहने वाली महिला ने भी आरोपी युवक का साथ देने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि महिला पीड़िता नाबालिग को सब्जी लाने के बहाने बहला-फुसलाकर एक होटल में लेकर गई थी। वहां पर पहले से मौजूद आरोपी युवक ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला थाना पूर्व से जांच अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की छानबीन में जो तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।