6वीं से 12वीं तक के 50 विद्यार्थियों पर पहला सेक्शन बनेगा
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। शिक्षा विभाग ने सरकारी और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के रेशनलाइजेशन के नए नियम लागू कर दिए हैं। नए नियम के तहत अब शिक्षकों का कार्यभार, कक्षाओं के सेक्शन और स्कूलों में पदों का निर्धारण नए तरीके से किया जाएगा।
नई व्यवस्था के अनुसार कक्षा 6वीं से 12वीं तक के 50 विद्यार्थियों पर पहला सेक्शन बनाया जाएगा। इसके बाद 40 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर नया सेक्शन मंजूर होगा। इससे स्कूलों में सेक्शन बनाने की प्रक्रिया पहले से अधिक स्पष्ट होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के कार्यभार को लेकर भी नए निर्देश जारी किए हैं। अब पीजीटी, टीजीटी, सीएंडवी, एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर और डीपीई को प्रतिदिन छह पीरियड पढ़ाने होंगे यानी सप्ताह में 36 से 40 पीरियड लेने होंगे। यदि किसी विषय में साप्ताहिक कार्यभार 40 पीरियड से अधिक होगा, तभी उस विषय के दूसरे शिक्षक का पद स्वीकृत किया जाएगा।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूल प्रिंसिपल, हेडमास्टर और स्कूल प्रमुखों को भी वरिष्ठ कक्षाओं में प्रतिदिन कम से कम दो पीरियड पढ़ाना अनिवार्य होगा। किसी स्कूल में टीजीटी का पद खाली है तो संबंधित विषय के योग्य पीजीटी कक्षा 6वीं से 8वीं तक पढ़ा सकेंगे। इसी तरह पीजीटी का पद खाली होने पर योग्य टीजीटी कक्षा 9वीं और 10वीं की जिम्मेदारी संभाल सकेंगें। नए नियमों के तहत स्कूलों में शिक्षकों की जरूरतों और पदों की संख्या का आकलन नए सिरे से किया जाएगा। संवाद