- आपसी सहमति से होगा लंबित मामलों का निपटारा, अतिरिक्त न्यायालय शुल्क नहीं लगेगा
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार यह आयोजन जिला न्यायालय परिसर स्थित विकास सदन में होगा। इसमें पक्षकार आपसी सहमति से मामलों का समाधान कर सकेंगे।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव निशा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेंद्र सुरा के मार्गदर्शन में लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य लंबित मामलों का सरल और शीघ्र निपटारा करना है, जिससे संबंधित पक्षकारों के समय और धन की बचत हो सके। उन्होंने पक्षकारों और अधिवक्ताओं से अपील की कि वे लोक अदालत में भाग लेकर आपसी सहमति से मामलों का समाधान कराएं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए कोई अतिरिक्त न्यायालय शुल्क नहीं देना होगा। इससे पक्षकारों को विवाद सुलझाने में सुविधा मिलेगी और लंबित मामलों के निपटारे में भी मदद मिलेगी। निशा ने बताया कि लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। लोक अदालत से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय विधिक सेवा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।