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Gurugram News: सड़क हादसे में सुरक्षाकर्मी की हुई थी मौत, परिजनों को मिलेगा 18 लाख का मुआवजा

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डंपर की चपेट में आने से मार्च 2020 में हुई थी युवक की मौत
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। छह साल पहले सोहना थाना क्षेत्र में डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक सुरक्षाकर्मी की मौत के मामले में परिजनों को 18.34 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। मृतक योगेंद्र के पत्नी ने याचिका दायर की थी। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल अमित गौतम की अदालत ने आदेश दिया है। मृतक योंगेंद्र के चचेरे भाई की शिकायत पर सोहना थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
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सोहना के हाजीपुर निवासी लक्ष्मी ने याचिका दायर कर बताया कि उनके पति योगेंद्र 14 मार्च 2020 को अपनी पटौदी से मोटरसाइकिल पर घर की तरफ आ रहे थे। जब वह मुंबई एक्सप्रेसवे के पास पहुंचे तो तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रहे डंपर ने साइड से उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे के दौरान पति के चचेरे भाई भी पीछे अपनी मोटरसाइकिल पर आ रहे थे। उन्होंने अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि डंपर का बीमा करने वाली कंपनी को आदेश दिया है कि वह 7.50 प्रतिशत की दर से याचिकाकर्ता को 18.34 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। याचिकाकर्ता को मुआवजा राशि देने के बाद बीमा कंपनी ने डंपर चालक और मालिक से मुआवजे राशि का हिस्सा वसूल सकती है।
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