गुरुग्राम। ट्रेड लाइसेंस न होने के चलते नगर निगम द्वारा दुकानों की सीलिंग की कार्रवाई का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। बुधवार को जोन चार क्षेत्र में अलग अलग नामचीन मॉल में स्थित 42 दुकानों और स्पा सेंटर पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। इन सभी दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि बिना ट्रेड लाइसेंस के वह अपनी व्यापारिक गतिविधियां शुरू न करें। हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस लिया जाना अनिवार्य है। मौजूदा वित्तीय वर्ष की समाप्ति की सीमा नजदीक आते देख निगम प्रशासन ने भी विभिन्न मदों में वसूली और जुर्माने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इसी क्रम में बुधवार को जोन 4 में 42 दुकानों को सील किया गया। जिन दुकानों को सील किया गया है, उनमें साउथ सिटी-2 स्थित आरकेडिया, सेक्टर 50 स्थित गुड़गांव मॉल, सेक्टर 49 स्थित सफायर मॉल, इरोज मॉल, सेक्टर 48 में जेएमडी ग्लेरिया, सेक्टर 69 स्थित कारपोरेट पार्क और ट्यूलिप लेमन मार्केट, सेक्टर 49 में यूनिटेक आरकेडिया, रहेजा मॉल आदि शामिल हैं।
साथ ही जोन 4 में ही सुगरलिसियस बेकरी, डिचैन, डीजे पिज्जा पास्ता, लुक्स सैलून, विक्टर क्राफ्ट एंड टैक्सचर, गैट सेट सैलून, रिपब्लिक आफ चिकन, मन्नत ड्राइ फ्रूट्स, चाट वाट, स्टेयर्स लांड्री, द केक स्टोरी, च्वाइस कबाब एंड करी, अरोमा लग्जरी स्पा, बुद्धा स्पा, मोमो मैगी कैफे, लोटस स्पा, पैराडाइज स्पा, द ऊर्जा स्पा, एल्मवुड स्पा, गीतांजलि स्टूडियो, ग्रीन चिक शाप, जियानी, आइसक्रीम, सम्राट बेकरी आदि की दुकानें शामिल हैं। बुधवार की कार्रवाई सहित नगर निगम अब तक 90 दुकानों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई कर चुका है।