- बिना परमिट अवैध भंडारण के आरोप में कंपनी मालिक सहित तीन पर प्राथमिकी
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संवाद न्यूज एजेंसी फर्रुखनगर। वजीरपुर गांव के पास पटौदी रोड स्थित फास्ट सॉल्यूशन लॉजिस्टिक के परिसर में जांच के दौरान मिले ज्वलनशील पदार्थ के तीनों सैंपल फेल पाए गए। इसके बाद जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक इंद्र कुमार की शिकायत पर सेक्टर-10 थाना पुलिस ने कंपनी मालिक रमेश कुमार और कर्मचारियों नवीन व जयवीर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायत के अनुसार 12 जून को खाद्य एवं पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम को परिसर में ज्वलनशील पदार्थ के अवैध भंडारण की सूचना मिली थी। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और विभाग की टीम ने मौके पर जांच की तो वहां खड़े तीन वाहनों में तेल व ज्वलनशील पदार्थ मिला। दो वाहनों में बनाए गए टैंकों में करीब 17 हजार लीटर पदार्थ भरा था। एक वाहन में नोजल पंप और दूसरे में पाइप के साथ मोटर लगी मिली। मौके पर एक तेल टैंकर भी मिला।
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कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं- अधिकारियों ने कर्मचारियों से पदार्थ के भंडारण और परिवहन से संबंधित दस्तावेज व परमिट मांगे, लेकिन वे कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। जांच के दौरान तीनों वाहनों से सैंपल लेकर सील किए गए। रिपोर्ट में तीनों सैंपल मानकों पर फेल पाए गए। जांच में वाहनों में 18,845 किलोग्राम तेल मिला, जबकि ई-वे बिल में इसकी मात्रा 27,825 किलोग्राम दर्ज थी। जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के निर्देश के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की।
कोट- कंपनी के दस्तावेज, वाहनों में मिले पदार्थ, सैंपल रिपोर्ट और संबंधित लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई होगी। -जगदीश चंद्र, जांच अधिकारी, सेक्टर-93 पुलिस चौकी