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Gurugram News: स्कूलों में 31 अक्तूबर तक चलेगा सुरक्षित बचपन अभियान

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बच्चों को बाल अधिकारों, पॉक्सो अधिनियम और साइबर सुरक्षा के प्रति किया जाएगा जागरूक
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) 26 से 31 अक्तूबर तक जिले के विद्यालयों में सुरक्षित बचपन अभियान चलाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को बाल अधिकारों, यौन अपराधों से संरक्षण और साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करना है।
अभियान के तहत विद्यार्थियों को सुरक्षित व्यवहार की पहचान और असहज परिस्थिति में सहायता लेने के तरीके बताए जाएंगे। यह अभियान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित हो रहा है। इसकी थीम ''जागरूकता, सुरक्षा और संरक्षण-हर बच्चे का अधिकार'' रखी गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं डीएलएसए के अध्यक्ष नरेंद्र सुरा के मार्गदर्शन में बच्चों को पॉक्सो अधिनियम-2012 और उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। न्यायिक अधिकारी, पैनल अधिवक्ता, पैरा लीगल स्वयंसेवक और विशेषज्ञ विद्यालयों में जागरूकता सत्र आयोजित करेंगे। इन सत्रों में बच्चों को व्यक्तिगत सीमाओं, अनुचित स्पर्श, बाल शोषण और ऑनलाइन बहकावे जैसे जोखिमों के प्रति सचेत किया जाएगा। प्रत्येक सहभागी विद्यालय से दो शिक्षकों को ‘टीचर-इन-चार्ज’ के रूप में चिह्नित कर प्रशिक्षित किया जाएगा। ये शिक्षक नवंबर 2027 तक बाल सुरक्षा और कानूनी अधिकारों से संबंधित गतिविधियां आयोजित करेंगे।
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डीएलएसए की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा के अनुसार, अभियान में छह प्रमुख विषयों पर गतिविधियां होंगी। बच्चों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रश्नोत्तरी, चित्रकला, निबंध लेखन और पोस्टर निर्माण जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी बाल सुरक्षा का संदेश दिया जाएगा।
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