25 सितंबर को मुख्यमंत्री करेंगे योजना के एप का शुभारंभ
सेक्टर-10 नागरिक अस्पताल में उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह करेंगे शुरुआत
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सम्मान के लिए 25 सितंबर से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकूला से इस योजना के मोबाइल एप का शुभारंभ करेंगे। इसी दिन गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित नागरिक अस्पताल में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह एप पर पंजीकरण की शुरुआत करेंगे।
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर पात्र महिलाओं को हर माह 2100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें महिलाओं को एप पर पंजीकरण कराना होगा। एप के शुभारंभ पर महिलाओं के लिए सभी स्वास्थ्य जांच केंद्रों पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे। योजना की पात्र महिलाओं से क्रीड की टीम संपर्क कर पंजीकरण के लिए प्रेरित करेगी। पटौदी उपमंडल पर विधायक बिमला चौधरी तथा सोहना में विधायक तेजपाल तंवर और सेक्टर 31 स्थित पॉलीक्लिनिक में विधायक मुकेश शर्मा शामिल होंगे। मानेसर उप मंडल में पृथला के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा मुख्य अतिथि होंगे।
23 साल से ज्यादा होनी चाहिए महिला की उम्र
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। वह कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार की आय एक लाख रुपये वार्षिक होनी चाहिए। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कैंसर पीड़ित महिला, दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित महिला, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित महिला जो पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही है वह भी दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र हैं।
इन्हें नहीं मिल पाएगा योजना का लाभ
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा/ निराश्रित महिला के लिए वित्तीय सहायता, दिव्यांग पैंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना लेनी वाली महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही कश्मीरी विस्थापित परिवार के लिए वित्तीय सहायता, बौना भत्ता, तेजाब पीडि़त महिला/लडक़ी को वित्तीय सहायता, अविवाहित महिला को वित्तीय सहायता, पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए हरियाणा गौरव सम्मान योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं भी दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
नि:शुल्क होगा पंजीकरण, ये चाहिए कागजात
जिला समाज कल्याण अधिकारी सरफराज खान के मुताबिक महिला के पास हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक हो, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज है। अगर महिला विवाहित है तो ससुराल के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, बिजली बिल का कनेक्शन नंबर, एचकेआरएन रजिस्ट्रेशन नंबर (यदि बेरोजगार हो), महिला/परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड वाहनों का विवरण, महिला के नाम पर रजिस्टर बैंक खाता विवरण आदि दस्तावेज जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 25 सितंबर से आरंभ हो रही है, जो पूरी तरह से नि:शुल्क है। सरल केंद्र से आवश्यक दस्तावेज बनवाने के लिए 30 रुपए का शुल्क रहेगा। पात्र महिलाएं जरूरी दस्तावेज 25 सितंबर से पहले ही तैयार कर लें।