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Gurugram News: रामप्रस्था बिल्डर के निदेशक की जमानत याचिका खारिज

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21 जुलाई 2025 को ईडी ने किया था 1100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। 1100 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार हुए रामप्रस्था समूह के निदेशक संदीप यादव की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपी संदीप यादव ने बीमारी के आधार पर अदालत से जमानत की मांग की थी। यह आदेश जिला सत्र एवं न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने दिया है। ईडी ने 21 जुलाई 2025 को संदीप यादव को गिरफ्तार किया था।

रामप्रस्था समूह की गुरुग्राम के सेक्टर- 37डी, सेक्टर-92 और सेक्टर-95 में आवासीय परियोजना में दो हजार से अधिक घर खरीदारों से 1100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ली गई थी लेकिन एक दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद उन्हें पजेशन नहीं दिया गया। ईडी बिल्डर कंपनी की 600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच भी कर चुकी है। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में दलील दी गई है कि संदीप प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के साथ ही अन्य बीमारी से ग्रसित है। उसे कई बार जेल और जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया । याचिकाकर्ता की उम्र 61 साल की हो गई है। अब अच्छे उपचार की जरूरत है।
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अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि नागरिक अस्पताल से आई आरोपी की रिपोर्ट में बीमारी को सामान्य बताया गया है। वह अपनी बीमारी को कोई पुराना रिकॉर्ड भी पेश नहीं कर सकें। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता की समय-समय पर जांच कराई जाए। मेडिकल बोर्ड से भी उनकी रिपोर्ट पर राय ली जाए।
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