निगम आयुक्त ने क्षेत्रीय कराधान विभाग को दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
मानेसर। मानेसर नगर निगम क्षेत्र में प्राॅपर्टी टैक्स से संबंधित सभी त्रुटियों को 10 दिन के अंदर सुधारना होगा। निगम आयुक्त साहिल गुप्ता ने क्षेत्रीय कराधान विभाग को इस संबंध में निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि पुराने प्राॅपर्टी आईडी पंजीकरण में यदि मकान मालिक का नाम या प्राॅपर्टी संबंधी कोई भी जानकारी अधूरी या गलत है, तो उसका समाधान भी प्राथमिकता से किया जाना सुनिश्चित करें। क्षेत्रीय कराधान कार्यालय द्वारा कोई आपत्ति लगाई जाती है तो उसका 10 कार्य दिवस में समाधान होना चाहिए।
इसी प्रकार प्राॅपर्टी आईडी में मकान मालिक के नाम में बदलाव संबंधी कोई आवेदन कार्यालय को मिलता है तो उसका समाधान तय समय यानि 15 कार्य दिवस के भीतर होना सुनिश्चित करें। जिन प्रॉपर्टी धारकों को पोर्टल पर आवेदन करने में परेशानी है, मानेसर सेक्टर-8 स्थित नगर निगम कार्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर नगर निगम के क्षेत्रीय कराधान कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। 5 हजार रुपये तक की प्राॅपर्टी टैक्स का नकद भुगतान निगम कार्यालय में किया जा सकता है। इससे ज्यादा की राशि के भुगतान के लिए कमिश्नर नगर निगम मानेसर के नाम डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर कार्यालय में जमा करवा सकते है। प्राॅपर्टी डाटा टैक्स में सुधार करने के लिए शनिवार और रविवार को निगम क्षेत्र में विशेष कैंप आयोजित कर रहा है। मानेसर सेक्टर-1 स्थित एचएसआईआईडीसी कार्यालय, सेक्टर-8 स्थित नगर निगम कार्यालय व सेक्टर-81 स्थित डीएलएफ अल्टीमा सोसाइटी के क्लब हाउस में कैंप लगाए जा रहे हैं।