- फाजिलपुर झाड़सा गांव में किया जा रहा था निर्माण
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। फाजिलपुर झाड़सा गांव में अवैध निर्माण पर रोक लगाने की याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया। यह आदेश सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मनीष कुमार की अदालत ने दिया है। फाजिलपुर झाड़सा निवासी बनवारी ने अदालत में दायर की याचिका में बताया था कि उन्होंने नगर निगम के गठन से पहले एक आवासीय मकान बनाया हुआ था।
उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम गुरुग्राम ने बिना नोटिस दिए तोड़फोड़ की धमकी दी है। निगम की तरफ से अदालत में दलील दी गई कि 28 मार्च 2019 को कारण बताओ नोटिस और 24 अप्रैल 2019 का तोड़ने का ऑर्डर संपत्ति पर चिपकाया गया था। इसके साथ ही दलील दी कि उन्होंने निर्माण करने से पहले अनुमति नहीं ली। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता ने निगम से मिले नोटिस के तथ्य को छुपाया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है।