उपभोक्ता पर मीटर से छेड़छाड़ पर 2.65 लाख का जुर्माना लगाया था
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। 10 साल पहले बिजली चोरी पर लगे जुर्माने के विरोध में दायर की गई याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। यह आदेश सिविल जज शिवानी गर्ग की अदालत ने दिया है। बिजली निगम ने मीटर के साथ छेड़छाड़ होने पर 2.65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
बिजली निगम की तरफ से 24 जुलाई 2015 को सेक्टर-4 में कल्पना राघव के घर पर मीटर की जांच की गई थी। मीटर के साथ छेड़छाड़ पर शक हुआ तो उसको लैब में जांच के लिए भेज दिया गया। मीटर की जांच गई ताे पता चला कि मीटर की रीडिंग की रिमोट की सहायता से छेड़छाड़ की जा रही है। इस पर बिजली निगम ने उपभोक्ता पर 2.65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। उपभोक्ता ने जुर्माना राशि भरने के बाद अदालत में याचिका दायर की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत के क्षेत्राधिकार के बाहर होने पर याचिका को खारिज कर दिया है।