रेहड़ी वालों से अवैध वसूली करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई : निगमायुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी
मानेसर। मानेसर नगर निगम के क्षेत्र में रेहड़ी, फड़ी लगाकर आजीविका चलाने वालों के लिए स्ट्रीट वेंडिंग जोन पाॅलिसी के तहत स्थाई शैड बनाए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आईएमटी क्षेत्र में 10 वेंडिंग जोन के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। चिन्हित जगह को मंजूरी के लिए हरियाणा औद्योगिक संरचना विकास निगम को भेज दिया गया है। इसके अलावा संयुक्त आयुक्त दिनेश कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। यह कमेटी मानेसर निगम के क्षेत्र में रेहड़ी लगाकर व्यापार करने वाले व अन्य लोगों की पहचान कर उनके लिए वेंडिंग जोन मुहैया कराएगी।
गुरुवार को मानेसर नगर निगम के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यालय में स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आयुक्त ने कहा कि मानेसर निगम क्षेत्र में रेहड़ी आदि लगाकर व्यापार करने वाले सभी लोगों की पहचान करके उन्हें स्ट्रीट वेंडिंग जोन पाॅलिसी के तहत पक्के और स्थाई शैड बनाकर दिए जाएंगे। बैठक में शामिल कमेटी सदस्य (रेहड़ी वाले) को बताया कि जब तक स्थाई शैड नहीं मिलते तब तक रेहड़ी वाले इस बात का ध्यान रखें कि सड़क पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो, ग्रीन बेल्ट आदि को गंदा न करें और कूड़े को इधर-उधर न फेकें।
उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में लगभग 5 हजार रेहड़ी वाले हैं। इन सभी को स्थाई शैड मुहैया कराने के लिए नगर निगम प्रतिबद्ध है। उन्होंने नगर निगम के सिटी प्रोजेक्ट अधिकारी महेंद्र कुमार को निर्देश देते हुए कहा है कि स्थाई जगह चिन्हित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि अस्थाई तौर पर रेहड़ी लगाने वाले लोगों को 500 मीटर एरिया में ही शैड दिया जाए, ताकि उनके स्थाई ग्राहक न छूटें। सदस्यों से संवाद के दौरान बताया कि कुछ बाहरी लोग उनसे रेहड़ी लगाने के बदले अवैध वसूली करते हैं। ये लोग पैसा न देने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। इस पर आयुक्त ने कमेटी सदस्यों से हिदायत दी है कि रेहड़ी लगाने के बदले यदि कोई व्यक्ति पैसे की मांग करता है तो उसके खिलाफ पुलिस को सूचना दें।
बैठक में मौजूद मानेसर के ट्रैफिक इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने कहा कि अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीएम स्वनिधि योजना और प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट- 2014 की जानकारी देते हुए सिटी प्रोजेक्ट अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी आदि लगाकर व्यापार करने वाले लोगों को 10 हजार रुपए तक का लोन दिया जाता है। इस लोन को चुकाने के बाद लाभार्थी 20 से 50 हजार रुपए तक का लोन ले सकता है। उन्होंने बताया कि वेडिंग जोन के लिए आवेदक को 500 रुपए वार्षिक फीस देनी होगी। इसके अलावा 200 व 500 रुपए की मासिक फीस का भुगतान करना होगा। इन वेंडिंग जोन में टॉयलेट, पेयजल की व्यवस्था व बिजली का प्रबंध भी होगा।
इस दौरान नगर निगम के संयुक्त आयुक्त दिनेश कुमार, एटीपी सिद्धार्थ खण्डेलवाल, एचएसआईआईडीसी के मैनेजर प्रबंधक संजय सिंघल, एचएसआईआईडीसी की एटीपी बबीता, आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मनोज त्यागी, यूनो मिंडा से प्रतिनिधि अमित यादव सहित अन्य व्यक्ति मौजूद रहे।