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Gurugram: बरात में बजेगा सिर्फ बैंड, आतिशबाजी और ड्रोन फोटोग्राफी पर रोक, बैंक्वेट हॉल के लिए फरमान जारी

Wed, 23 Nov 2022 09:29 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, गुरुग्राम

सार

केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार इंडियन एयरफोर्स के किसी भी सेटलमेंट के तीन किलोमीटर के घेरे में ड्रोन आदि का प्रयोग प्रतिबंधित है। इस तरह पुरानी दिल्ली गुरुग्राम रोड और शीतला माता मंदिर रोड पर स्थित विभिन्न बैंक्वेट हाल में होने वाली इस प्रकार की गतिविधियां सुरक्षा को खतरा हैं और राष्ट्रहित में इन पर रोक लगाने की आवश्यकता है।
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फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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गुरुग्राम में शहर के एयरफोर्स स्टेशन के तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाले बैंक्वेट हॉल के शादी समारोहों पर प्रशासन ने ड्रोन फोटोग्राफी और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। इस दायरे में 25 से अधिक बैंक्वेट हॉल आ रहे हैं। एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह फरमान जारी किया है।

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54 एयर स्टोर पार्क, एयर फोर्स स्टेशन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ग्रुप कैप्टन एच सतीश कुमार ने 5 नवंबर को प्रशासन को पत्र लिखा था। इसमें कहा था कि एयरफोर्स का यह संवेदनशील डिपो बहुत से बैंक्वेट हॉल, शादी समारोह स्थल से घिरा हुआ है। शादियों का समय चल रहा है। शादियों में आतिशबाजी और विस्फोटकों का प्रयोग हो रहा है। ड्रोन कैमरों का प्रयोग किया जा रहा है।

 


केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार इंडियन एयरफोर्स के किसी भी सेटलमेंट के तीन किलोमीटर के घेरे में ड्रोन आदि का प्रयोग प्रतिबंधित है। इस तरह पुरानी दिल्ली गुरुग्राम रोड और शीतला माता मंदिर रोड पर स्थित विभिन्न बैंक्वेट हाल में होने वाली इस प्रकार की गतिविधियां सुरक्षा को खतरा हैं और राष्ट्रहित में इन पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

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उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने अपराध आचार संहिता 1973 में प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एयरफोर्स स्टेशन के तीन किलोमीटर के दायरे में स्थित बैंक्वेट हॉल में फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन और आतिशबाजी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अपने आदेश में उपायुक्त ने कहा है कि प्रशासन की एक वैन इन रोक के संबंध में क्षेत्र में उद्घोषणा करेगी। इस रोक के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पुलिस आयुक्त को सौंपी गई है। प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किए जाएंगे।

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